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अनुबंध- I

संख्या २()/२००३-सीपीयू

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( उपभोक्ता मामले विभाग )

(उपभोक्ता संरक्षण एकक)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांकः १० अक्तूबर, २००३

आदेश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की १६ जुलाई, २००३ को आयोजित २३वीं बैठक की सिफारिशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्य दल का गठन करती है ; कार्यदल के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :-

(i) उपभोक्ताओं के सामने आ रही उत्पादित/विनिर्मित/आयातित और बाजार में उपलब्ध कराए गए विभिन्न खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न समस्याओं का पता लगाना ।

(ii) निवारक और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना ।

खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्य दल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1.

महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो

अध्यक्ष

.

उपभोक्ता मामले विभाग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

योजना आयोग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

सेन्ट्रल फूड टेक्नोलोजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

इंडियन टोक्सीकोलोजी रिसर्च सेंटर,लखनऊ का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ आक्यूपेशनल हैल्थ एंड सेपटी, अहमदाबाद का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

महानिदेशक, स्वास्थ्य और सेवा, स्वास्थ्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

खाद्य संसाधन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१०.

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

सदस्य

११.

कन्फीडरेशन आफ इंडियन फूड, ट्रेड एंड इंडस्ट्री,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१२.

ऑल इंडिया फूड प्रिजर्व्स एसोसिएशन, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१३.

सेंट्रल इनसेक्टीसाईड बोर्ड, फरीदाबाद का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१४.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (पोषाहार ग्रुप), नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१५.

फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की),नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१६.

कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१७.

एपेडा (ए पी ई डी ए),नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१८.

सेन्टर फार साइन्स एंड एन्वायरमेंट, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१९.

कंज्यूमर एसोसिएशन आफ पाण्डिचेरी, नं. १५, एम आई जी अयंकुट्टीपलायम, पाण्डिचेरी-

सदस्य

२०.

कंज्यूमर राइट्स, एजूकेशन एंड अवेयरनेस ट्रस्ट, २३९, पांचवा सी मेन, रेमको लेआउट, विजयनगर, बंगलौर-५६००४० (कर्नाटक)

सदस्य

२१.

डा० शम्भूनाथ सिंह, ८७९, सेक्टर-, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-११००२२

सदस्य

२२.

श्री शिव प्रसन्न, -१११, आफीसर्स पलैट, बेली रोड, पटना (बिहार)

सदस्य

२३.

सुश्री तारा पाठक, सी-/, जवाहर नगर, कटारस रोड, मटकुरिया जिला धनबाद, झारखण्ड-८२६००१

सदस्य

२४.

निदेशक (खाद्य और कृषि), भारतीय मानक ब्यूरो,नई दिल्ली

सदस्य सचिव

. सरकारी विभागों/संगठनों के नामितियों का स्तर संयुक्त सचिव से नीचे का नहीं होगा ।

. कार्यदल की बैठकें आवश्यकतानुसार और अध्यक्ष द्वारा यथा निश्चित स्थान पर होंगी ।

. स्थायी समिति में आमंत्रित गैर-सरकारी सदस्य भारतीय मानक ब्यूरो के मौजूदा नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के पात्र होंगे तथा उसका भुगतान भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा ।

 

ह०/-

(एन०एस० पांगती)

उप निदेशक (सी पी यू)

सेवा में

खाद्य संबंधी कार्यदल में प्रतिनिधित्व प्राप्त सभी संगठनों को इस अनुरोध के साथ कि अपने नामितियों के नाम तीन सप्ताह के भीतर भेज दें ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुबंध- II

संख्या २(१३)/२००३-सीपीयू

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( उपभोक्ता मामले विभाग )

(उपभोक्ता संरक्षण एकक)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 1 जनवरी, २००४

आदेश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की १६ जुलाई, २००३ को आयोजित २३वीं बैठक की सिफारिशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा ख्राामक विज्ञापन संबंधी कार्य दल का गठन करती है ; कार्यदल के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :-

(i) उत्पादित/विनिर्मित/आयातित और बाजार में उपलब्ध कराए गए उत्पादों के बारे में बडे - बडे दावे करने वाले ख्राामक विज्ञापनों के संबंध में उपभोक्ताओं के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का पता लगाना ।

(ii) निवारक और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना ।

. ख्राामक विज्ञापन संबंधी कार्य दल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1.

अपर सचिव, उ०मा० विभाग, नई दिल्ली

अध्यक्ष

.

उपभोक्ता मामले विभाग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

योजना आयोग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

विधि मंत्रालय, विधि कार्य विभाग,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

प्रसार भारती का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

भारतीय जन संचार संस्थान का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

भारतीय प्रेस परिषद का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१०.

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, मुंबई का एक प्रतिनिधि

सदस्य

११.

फेडेरेशन आफ इण्डियन चेंबर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१२.

एसोसिएटिड चेंबरर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज आफ इण्डिया , नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१३.

भारतीय उद्योग संघ का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१४.

हिंदुस्तान थोमसन , नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१५

मुद्रा कंयूनिकेशंस,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१६

लिंटास एडवरटाइजिंग कं०, मुंबई का एक प्रतिनिधि

संदस्य

१७

सुश्री पुष्पा गिरिमाजी,

१७०, नेशनल मीडिया सेंटर,नाथुरपुर,गुडगांव,१२२००१

सदस्य

१८

श्री सूर्याकांत एस पाठक, एम डी, ग्राहक पेठ, ग्राहक भवन,२०२०, एस.पी कॉलेज के सामने ,सदाशिवपेठ, तिलक रोड, पुणे - ४११०३०

सदस्य

१९

कंज्यूमर्स राइट्स, एड्यूकेशन एण्ड अवेयरनेश ट्रस्ट(क्रियट),२३९, ५ वीं मेन,रेमको लेआउट, विजयनगर, बंगलौर- ५६००४० (कर्नाटक)

सदस्य

२०

श्री उपेन्द्र प्रसाद,

निवासी सी/१०४ बी- ,पर्यावरण कांपलैक्स,नई दिल्ली -

सदस्य

२१

श्री प्रदीप श्रीवास्तव

जनसत अपार्टसमेंट, वसुंधरा, सेक्टर- , गाजियाबाद, (यू०पी०)

सदस्य

२२

भारतीय मानक ब्यूरो,नई दिल्ली का नामिती

सदस्य सचिव

. सरकारी विभागों/संगठनों के नामितियों का स्तर संयुक्त सचिव से नीचे का नहीं होगा ।

. कार्यदल की बैठकें यथावश्यकतानुसार और अध्यक्ष द्वारा यथा निश्चित स्थान पर होंगी ।

. इस कार्यदल में आमंत्रित गैर-सरकारी सदस्य भारतीय मानक ब्यूरो के

 

मौजूदा नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के पात्र होंगे तथा उसका भुगतान भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा ।

 

ह०/-

(एस०एल मीना)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

ख्राामक विज्ञापन संबंधी कार्यदल में प्रतिनिधित्व प्राप्त सभी संगठनों को इस अनुरोध के साथ कि अपने नामितियों के नाम तीन सप्ताह के भीतर भेज दें ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी के निजी सचिव ।

. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री जी के निजी सचिव ।

. निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण एकक ।

. सचिव (.मा.) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।

. अपर सचिव (.मा.) के निजी सचिव।

संयुक्त सचिव (.मा.) के निजी सचिव ।

प्रभारी

भारतीय जन संचार संस्थान

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय केंपस

नई दिल्ली - ११००६७

. अध्यक्ष

भारतीय प्रेस परिषद

सूचना भवन,

सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, लोधी रोड

नई दिल्ली -

अध्यक्ष

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद

२०५, मुंबई मार्किट,तारदेव रोड,

मुंबई - ४०००३४

१० अध्यक्ष

हिन्दुस्तान थोमसन एसोसिएट

जे०डब्ल्यू०टी० वेन्केय सेंटर

ब्लाक - , वनिजया निकुंज, कामर्सियल काम्पलैक्स ,

उद्योग विहार, फेस- v ,गुडगांव

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

संख्या २(१२)/२००३-सीपीयू

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( उपभोक्ता मामले विभाग )

(उपभोक्ता संरक्षण एकक)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांकः जनवरी, २००४

आदेश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की १६ जुलाई, २००३ को आयोजित २३वीं बैठक की सिफारिशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा औषधि, भेषजीय और मेडिकल डिवाइसेज / उपकरण संबंधी कार्य दल का गठन करती है ; कार्यदल के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :-

(i) विनिर्मित और /आयातित और बाजार में उपलब्ध कराए गए औषधि,भेषजीय और मेडिकल डिवाइसेज / उपकरणों के संबंध में उपभोक्ताओं के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का पता लगाना ।

(ii) देश में विनिर्मित / आयातित और बेचे गए असुरक्षित /घटिया मेडिकल डिवाइसेज/ उपकरण और अपमिश्रित तथा नकली औषधियों के खतरे को नियंत्रित करने के लिए निवारक और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना ।

औषधि, भेषजीय और मेडिकल डिवाइसेज/ उपकरण संबंधी कार्य दल निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा ;

1

अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग

अध्यक्ष

उपभोक्ता मामले विभाग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

योजना आयोग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदरस्य

.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

सदस्य

ड्रग्स कन्ट्रोलर आफ इण्डिया का एक प्रतिनिधि

सदस्य

रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं होम्योपेथी का एक प्रतिनिधि

सदस्य

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक का एक प्रतिनिधि

सदस्य

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१०

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

११

इंस्टिट्यूट फोर द फिजीकली हेंडिकेपड, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१२

इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१३

अखिल भारतीय औषधि विनिर्माण संघ,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१४

आल इण्डिया केमिस्ट एसोसिएशन, मुंबई का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१५

डा० राजिंदर सिंह

१७,प्रेम प्रयाग,गढ़ रोड , मेडिकल कॉलेज के पास,

मेरठ (उत्तर प्रदेश)

सदस्य

१६

श्री राम कुबेर दुबे

1, शामला हिल,भोपाल, मध्य प्रदेश

सदस्य

१७

श्री महेन्द्र गर्ग

के०जी०- कवि नगर

गाजियाबाद-२०१००२ (उत्तर प्रदेश)

सदस्य

१८

कंज्यूमर यूनिट एण्ड ट्रस्ट सोसाइटी

डी-२१८, भास्कर मार्ग

बनी पार्क,जयपुर - ३०२०१६(राजस्थान)

सदस्य

१९

कंसर्ट

,लेबरनम एवेन्यू,

/२२८, ए चिनानंदी कुप्पम रोड,वेटूवांकेनी,

चेन्नई - ६०००४१

सदस्य

२०

भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के नामिति

सदस्य सचिव

. सरकारी विभागों/संगठनों के नामितियों का स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा ।

. कार्यदल की बैठकें आवश्यकतानुसार और अध्यक्ष द्वारा यथा निश्चित स्थान पर होंगी ।

. औषधि, भेषजीय और मेडिकल डिवाइसेज/ उपकरण संबंधी कार्य दल में आमंत्रित गैर-सरकारी सदस्य भारतीय मानक ब्यूरो के मौजूदा नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के पात्र होंगे तथा उसका भुगतान भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा ।

 

 

(एस०एल० मीना)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

औषधि, भेषजीय और मेडिकल डिवाइसेज/ उपकरण संबंधी कार्य दल में प्रतिनिधित्व प्राप्त सभी संगठनों को इस अनुरोध के साथ कि अपने नामितियों के नाम तीन सप्ताह के भीतर भेज दें ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी के निजी सचिव ।

. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री जी के निजी सचिव ।

. निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण एकक ।

. सचिव (.मा.) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।

. अपर सचिव (.मा.) के निजी सचिव।

. संयुक्त सचिव (.मा) के निजी सचिव ।

 

(एस०एल० मीना)

अवर सचिव, भारत सरकार

योजना आयोग

योजना भवन, संसद भवन

नई दिल्ली

. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

ड्रग्स कंट्रोलर आफ इण्डिया

निर्माण भवन, नई दिल्ली

. रसायन और पेट्रोकेमिकलस

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

. इण्डियन सिस्टम आफ मेडिसिन एण्ड होम्योपेथी

रेड क्रोस रोड , नई दिल्ली

. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक

निर्माण भवन, नई दिल्ली

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली - २९

१० इण्डियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च

अंसारी नगर, नई दिल्ली - २९

११ इंस्टिट्यूट फोर द फिजीकली हेंडिकेपड

विष्णु दिगम्बर मार्ग , दीनदयाल मार्ग के पास

नई दिल्ली -

१२ इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन

आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली -

१३ इण्डियन ड्रग्स मेनुफेक्चरर्स एसोसिएशन

१०२ बी पुनम चेंबर्स

डा० ए०बी० रोड,वोर्ली ,

मुंबई - ४०००१८

१४ आल इण्डिया केमिस्ट एसोसिएशन

मुंबई

१५ डा० राजिंदर सिंह

१७,प्रेम प्रयाग,गढ़ रोड , मेडिकल कॉलेज के पास,

मेरठ (उत्तर प्रदेश)

१६ श्री राम कुबेर दुबे

1, शामला हिल,भोपाल, मध्य प्रदेश

१७ श्री महेन्द्र गर्ग

के०जी०- कवि नगर

गाजियाबाद-२०१००२ (उत्तर प्रदेश)

१८ कंज्यूमर यूनिट एण्ड ट्रस्ट सोसाइटी

डी-२१८, भास्कर मार्ग

बनी पार्क,जयपुर - ३०२०१६(राजस्थान)

१९ कंसर्ट

,लेबरनम एवेन्यू,

/२२८, ए चिनानंदी कुप्पम रोड,वेटूवांकेनी,

चेन्नई - ६०००४१

२० निदेशक

तकनीकी- II

भारतीय मानक ब्यूरो

मानक भवन

बहादुर शाह जफर मार्ग

नई दिल्ली -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

संख्या २(११)/२००३-सीपीयू

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( उपभोक्ता मामले विभाग )

(उपभोक्ता संरक्षण एकक)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांकः ८ जनवरी, २००४

आदेश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की १६ जुलाई, २००३ को आयोजित २३वीं बैठक की सिफारिशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा तंबाकू और तंबाकू उत्पादों से संबंधित उपभोक्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कार्य दल का गठन करती है ; कार्यदल के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :-

(i) उपभोक्ताओं के सामने आ रही उत्पादित और /आयातित और बाजार में उपलब्ध कराए गए तंबाकू और तंबाकू उत्पादों से संबंधित उपभोक्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं का पता लगाना ।

(ii) देश में तंबाकू और तंबाकू उत्पादों से संबंधित स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे को कम करने के लिए निवारक और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना ।

तंबाकू और तंबाकू उत्पादों से संबंधित उपभोक्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कार्य दल निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा ;

1

श्री आर०पी०यादव, पूर्व संसद सदस्य

निवासी बी - , सिद्घार्थ अपार्टमेंट, जगदेव पथ,

पटना (बिहार)

अध्यक्ष

उपभोक्ता मामले विभाग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

योजना आयोग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

वाणिज्य और उद्योग (वाणिज्य विभाग)मंत्रालय, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

भारतीय तंबाकू संस्थान, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

तंबाकू बोर्ड, गंटूर का एक प्रतिनिधि

सदस्य

इण्डियन टोक्सोलोजिकल रिसर्च सेंटर, लखनऊ का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१०

एसोसिएशन आफ जर्दा इंडस्ट्रीज, दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

११

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग), नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१२

श्री बालजीभाई शास्त्री

गांव ककनबाडी,

पोस्ट रामगढ़, तहसील कुशाल गढ़

जिला भंसवाडा (राजस्थान)

सदस्य

१३

प्रो० नन्द किशोर

ग्रीन पार्क, वार्ड न० १०- वेस्ट बाई पास रोड,

जिला मधेपुरा - ८५२११३ (बिहार)

सदस्य

१४

कंज्यूमर कोर्डिनेशन काउंसिल (सी०सी०सी०),

४३ ए, पोकेट - iv ,मयूर विहार फेज -I ,

दिल्ली द्भ ११००९१

सदस्य

१५

कंज्यूमर गाईडेंश सोसाइटी आफ इण्डिया (सी०जी०एस०आई०)

हटमेंट, जे० मुनिशिपलटी रोड , कामा होस्पिटल के सामने

मुंबई द्भ ४००००१

सदस्य

१६

निदेशक (खाद्य और कृषि), भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली

सदस्य सचिव

. सरकारी विभागों/संगठनों के नामितियों का स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा ।

. कार्यदल की बैठकें आवश्यकतानुसार और अध्यक्ष द्वारा यथा निश्चित स्थान पर होंगी ।

. तंबाकू और तंबाकू उत्पादों से संबंधित उपभोक्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कार्य दल में आमंत्रित गैर-सरकारी सदस्य भारतीय मानक ब्यूरो के मौजूदा नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के पात्र होंगे तथा उसका भुगतान भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा ।

 

 

(एस०एल० मीना)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

तंबाकू और तंबाकू उत्पादों से संबंधित उपभोक्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कार्य दल में प्रतिनिधित्व प्राप्त सभी संगठनों को इस अनुरोध के साथ कि अपने नामितियों के नाम तीन सप्ताह के भीतर भेज दें ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी के निजी सचिव ।

. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री जी के निजी सचिव ।

. निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण एकक ।

. सचिव (.मा.) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।

. अपर सचिव (.मा.) के निजी सचिव।

. संयुक्त सचिव (सी. .) के निजी सचिव ।

 

(एस०एल० मीना)

अवर सचिव, भारत सरकार

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

संख्या २(१०)/२००३-सीपीयू

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( उपभोक्ता मामले विभाग )

(उपभोक्ता संरक्षण एकक)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांकः जनवरी, २००४

आदेश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की १६ जुलाई, २००३ को आयोजित २३वीं बैठक की सिफारिशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा नकली, जाली, अवैध और वर्जित उत्पाद संबंधी कार्य दल का गठन करती है ; कार्यदल के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :-

(i) बाजार में उपलब्ध कराए गए उत्पादित और /आयातित तरह के नकली, जाली, अवैध और वर्जित उत्पादों के संबंध में उपभोक्ताओं के सामने आ रही विभिन्न समस्याओं का पता लगाना ।

(ii) देश में नकली, जाली, अवैध और वर्जित उत्पादों के आयात के साथ- साथ उनके विनिर्माण एवं बिक्री को रोकने के लिए निवारक और उपचारात्मक उपायों को सुझाना ।

नकली, जाली, अवैध और वर्जित उत्पाद संबंधी कार्य दल निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा ;

1

संयुक्त सचिव, उप भोक्ता मामले विभाग

अध्यक्ष

उपभोक्ता मामले विभाग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

योजना आयोग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

वाणिज्य विभाग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

औधोगिक नीति एवं संवर्द्घन विभाग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

विदेश व्यापार महानिदेशक,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

गृह मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

सदस्य

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

सदस्य

सेंट्रल तोबेको रिसर्च इंस्टिट्यूट, राजामुंधरि का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१०

सी०बी०आई०, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

११

विधि मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१२

पंजीयक,ट्रेड मार्कस, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१३

काउंसिल फार फेयर बिजनेस प्रेक्टिसस, मुंबई का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१४

राजस्व विभाग (सेंट्रल बोर्ड आफ एक्साईज एण्ड कस्टम) का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१५

फिक्की का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१६

एसोचेम का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१७

सी आई आई का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१८

कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सी/६६,

सेक्टर - , राउकेला, उडीसा द्भ ७६९००६

सदस्य

१९

कंसर्ट , /२२८ ए,चिनानंदी कुप्पम रोड, वेट्टूवेंकेनी,

चेन्नई - ६०००४१

सदस्य

२०

वायस, ४४१ (एल जी), जंगपुरा, मथुरा रोड, नई दिल्ली- १४

सदस्य

२१

श्री गौतम सागर राना, गौतम लोज, हजारीबाग,

झारखण्ड - ८२५३०१

सदस्य

२२

भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के नामिती

सदस्य सचिव

. सरकारी विभागों/संगठनों के नामितियों का स्तर संयुक्त सचिव से नीचे का नहीं होगा ।

. कार्यदल की बैठकें आवश्यकतानुसार और अध्यक्ष द्वारा यथा निश्चित स्थान पर होंगी ।

. नकली, जाली, अवैध और वर्जित उत्पाद संबंधी कार्य दल में आमंत्रित गैर-सरकारी सदस्य भारतीय मानक ब्यूरो के मौजूदा नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के पात्र होंगे तथा उसका भुगतान भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा ।

 

 

 

(एस०एल० मीना)

अवर सचिव, भारत सरकार

 

 

 

 

सेवा में

नकली, जाली, अवैध और वर्जित उत्पाद संबंधी कार्य दल में संबंधी कार्य दल में प्रतिनिधित्व प्राप्त सभी संगठनों को इस अनुरोध के साथ कि अपने नामितियों के नाम तीन सप्ताह के भीतर भेज दें ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी के निजी सचिव ।

. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री जी के निजी सचिव ।

. निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण एकक ।

. सचिव (.मा.) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।

. अपर सचिव (.मा.) के निजी सचिव।

. संयुक्त सचिव (सी. .) के निजी सचिव ।

 

(एस०एल० मीना)

अवर सचिव, भारत सरकार

() सलाहकार

योजना आयोग (उद्योग एवं वी.एस.आई)

संसद मार्ग

योजना आयोग, नई दिल्ली ।

() वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

() औधोगिक नीति एवं संवर्द्घन विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

() विदेश व्यापार महानिदेशक

उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

() गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।

() पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

() केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान

राजामुधरी

(१०) केंद्रीय अंवेंषण ब्यूरो

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।

(११) विधि मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुबंध- II

संख्या २(१३)/२००३-सीपीयू

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( उपभोक्ता मामले विभाग )

(उपभोक्ता संरक्षण एकक)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 1 जनवरी, २००४

आदेश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की १६ जुलाई, २००३ को आयोजित २३वीं बैठक की सिफारिशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा ख्राामक विज्ञापन संबंधी कार्य दल का गठन करती है ; कार्यदल के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :-

(i) उत्पादित/विनिर्मित/आयातित और बाजार में उपलब्ध कराए गए उत्पादों के बारे में बडे - बडे दावे करने वाले ख्राामक विज्ञापनों के संबंध में उपभोक्ताओं के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का पता लगाना ।

(ii) निवारक और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना ।

. ख्राामक विज्ञापन संबंधी कार्य दल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1.

अपर सचिव, उ०मा० विभाग, नई दिल्ली

अध्यक्ष

.

उपभोक्ता मामले विभाग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

योजना आयोग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

विधि मंत्रालय, विधि कार्य विभाग,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

प्रसार भारती का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

भारतीय जन संचार संस्थान का एक प्रतिनिधि

सदस्य

.

भारतीय प्रेस परिषद का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१०.

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, मुंबई का एक प्रतिनिधि

सदस्य

११.

फेडेरेशन आफ इण्डियन चेंबर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१२.

एसोसिएटिड चेंबरर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज आफ इण्डिया , नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१३.

भारतीय उद्योग संघ का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१४.

हिंदुस्तान थोमसन , नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१५

मुद्रा कंयूनिकेशंस,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१६

लिंटास एडवरटाइजिंग कं०, मुंबई का एक प्रतिनिधि

संदस्य

१७

सुश्री पुष्पा गिरिमाजी,

१७०, नेशनल मीडिया सेंटर,नाथुरपुर,गुडगांव,१२२००१

सदस्य

१८

श्री सूर्याकांत एस पाठक, एम डी, ग्राहक पेठ, ग्राहक भवन,२०२०, एस.पी कॉलेज के सामने ,सदाशिवपेठ, तिलक रोड, पुणे - ४११०३०

सदस्य

१९

कंज्यूमर्स राइट्स, एड्यूकेशन एण्ड अवेयरनेश ट्रस्ट(क्रियट),२३९, ५ वीं मेन,रेमको लेआउट, विजयनगर, बंगलौर- ५६००४० (कर्नाटक)

सदस्य

२०

श्री उपेन्द्र प्रसाद,

निवासी सी/१०४ बी- ,पर्यावरण कांपलैक्स,नई दिल्ली -

सदस्य

२१

श्री प्रदीप श्रीवास्तव

जनसत अपार्टसमेंट, वसुंधरा, सेक्टर- , गाजियाबाद, (यू०पी०)

सदस्य

२२

भारतीय मानक ब्यूरो,नई दिल्ली का नामिती

सदस्य सचिव

. सरकारी विभागों/संगठनों के नामितियों का स्तर संयुक्त सचिव से नीचे का नहीं होगा ।

. कार्यदल की बैठकें यथावश्यकतानुसार और अध्यक्ष द्वारा यथा निश्चित स्थान पर होंगी ।

. इस कार्यदल में आमंत्रित गैर-सरकारी सदस्य भारतीय मानक ब्यूरो के

मौजूदा नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के पात्र होंगे तथा उसका भुगतान भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा ।

 

ह०/-

(एस०एल मीना)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

ख्राामक विज्ञापन संबंधी कार्यदल में प्रतिनिधित्व प्राप्त सभी संगठनों को इस अनुरोध के साथ कि अपने नामितियों के नाम तीन सप्ताह के भीतर भेज दें ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुबंध- III

संख्या २(१२)/२००३-सीपीयू

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( उपभोक्ता मामले विभाग )

(उपभोक्ता संरक्षण एकक)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांकः ७ जनवरी, २००४

आदेश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की १६ जुलाई, २००३ को आयोजित २३वीं बैठक की सिफारिशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा औषधि, भेषजीय और मेडिकल डिवाइसेज / उपकरण संबंधी कार्य दल का गठन करती है ; कार्यदल के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :-

(i) विनिर्मित और /आयातित और बाजार में उपलब्ध कराए गए औषधि,भेषजीय और मेडिकल डिवाइसेज / उपकरणों के संबंध में उपभोक्ताओं के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का पता लगाना ।

(ii) देश में विनिर्मित / आयातित और बेचे गए असुरक्षित /घटिया मेडिकल डिवाइसेज/ उपकरण और अपमिश्रित तथा नकली औषधियों के खतरे को नियंत्रित करने के लिए निवारक और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना ।

औषधि, भेषजीय और मेडिकल डिवाइसेज/ उपकरण संबंधी कार्य दल निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा ;

1

अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग

अध्यक्ष

उपभोक्ता मामले विभाग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

योजना आयोग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदरस्य

.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

सदस्य

ड्रग्स कन्ट्रोलर आफ इण्डिया का एक प्रतिनिधि

सदस्य

रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं होम्योपेथी का एक प्रतिनिधि

सदस्य

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक का एक प्रतिनिधि

सदस्य

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१०

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

११

इंस्टिट्यूट फोर द फिजीकली हेंडिकेपड, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१२

इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१३

अखिल भारतीय औषधि विनिर्माण संघ,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१४

आल इण्डिया केमिस्ट एसोसिएशन, मुंबई का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१५

डा० राजिंदर सिंह

१७,प्रेम प्रयाग,गढ़ रोड , मेडिकल कॉलेज के पास,

मेरठ (उत्तर प्रदेश)

सदस्य

१६

श्री राम कुबेर दुबे

1, शामला हिल,भोपाल, मध्य प्रदेश

सदस्य

१७

श्री महेन्द्र गर्ग

के०जी०- कवि नगर

गाजियाबाद-२०१००२ (उत्तर प्रदेश)

सदस्य

१८

कंज्यूमर यूनिट एण्ड ट्रस्ट सोसाइटी

डी-२१८, भास्कर मार्ग

बनी पार्क,जयपुर - ३०२०१६(राजस्थान)

सदस्य

१९

कंसर्ट

,लेबरनम एवेन्यू,

/२२८, ए चिनानंदी कुप्पम रोड,वेटूवांकेनी,

चेन्नई - ६०००४१

सदस्य

२०

भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के नामिति

सदस्य सचिव

. सरकारी विभागों/संगठनों के नामितियों का स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा ।

. कार्यदल की बैठकें आवश्यकतानुसार और अध्यक्ष द्वारा यथा निश्चित स्थान पर होंगी ।

. औषधि, भेषजीय और मेडिकल डिवाइसेज/ उपकरण संबंधी कार्य दल में आमंत्रित गैर-सरकारी सदस्य भारतीय मानक ब्यूरो के मौजूदा नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के पात्र होंगे तथा उसका भुगतान भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा ।

 

ह०/-

(एस०एल० मीना)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

औषधि, भेषजीय और मेडिकल डिवाइसेज/ उपकरण संबंधी कार्य दल में प्रतिनिधित्व प्राप्त सभी संगठनों को इस अनुरोध के साथ कि अपने नामितियों के नाम तीन सप्ताह के भीतर भेज दें ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुबंध- IV

संख्या २(११)/२००३-सीपीयू

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( उपभोक्ता मामले विभाग )

(उपभोक्ता संरक्षण एकक)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांकः ८ जनवरी, २००४

आदेश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की १६ जुलाई, २००३ को आयोजित २३वीं बैठक की सिफारिशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा तंबाकू और तंबाकू उत्पादों से संबंधित उपभोक्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कार्य दल का गठन करती है ; कार्यदल के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :-

(i) उपभोक्ताओं के सामने आ रही उत्पादित और /आयातित और बाजार में उपलब्ध कराए गए तंबाकू और तंबाकू उत्पादों से संबंधित उपभोक्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं का पता लगाना ।

(ii) देश में तंबाकू और तंबाकू उत्पादों से संबंधित स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे को कम करने के लिए निवारक और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना ।

तंबाकू और तंबाकू उत्पादों से संबंधित उपभोक्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कार्य दल निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा ;

1

श्री आर०पी०यादव, पूर्व संसद सदस्य

निवासी बी - , सिद्घार्थ अपार्टमेंट, जगदेव पथ,

पटना (बिहार)

अध्यक्ष

उपभोक्ता मामले विभाग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

योजना आयोग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

वाणिज्य और उद्योग (वाणिज्य विभाग)मंत्रालय, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

भारतीय तंबाकू संस्थान, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

तंबाकू बोर्ड, गंटूर का एक प्रतिनिधि

सदस्य

इण्डियन टोक्सोलोजिकल रिसर्च सेंटर, लखनऊ का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१०

एसोसिएशन आफ जर्दा इंडस्ट्रीज, दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

११

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग), नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१२

श्री बालजीभाई शास्त्री

गांव ककनबाडी,

पोस्ट रामगढ़, तहसील कुशाल गढ़

जिला भंसवाडा (राजस्थान)

सदस्य

१३

प्रो० नन्द किशोर

ग्रीन पार्क, वार्ड न० १०- वेस्ट बाई पास रोड,

जिला मधेपुरा - ८५२११३ (बिहार)

सदस्य

१४

कंज्यूमर कोर्डिनेशन काउंसिल (सी०सी०सी०),

४३ ए, पोकेट - iv ,मयूर विहार फेज -I ,

दिल्ली - ११००९१

सदस्य

१५

कंज्यूमर गाईडेंश सोसाइटी आफ इण्डिया (सी०जी०एस०आई०)

हटमेंट, जे० मुनिशिपलटी रोड , कामा होस्पिटल के सामने

मुंबई - ४००००१

सदस्य

१६

निदेशक (खाद्य और कृषि), भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली

सदस्य सचिव

. सरकारी विभागों/संगठनों के नामितियों का स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा ।

. कार्यदल की बैठकें आवश्यकतानुसार और अध्यक्ष द्वारा यथा निश्चित स्थान पर होंगी ।

 

 

 

 

 

. तंबाकू और तंबाकू उत्पादों से संबंधित उपभोक्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कार्य दल में आमंत्रित गैर-सरकारी सदस्य भारतीय मानक ब्यूरो के मौजूदा नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के पात्र होंगे तथा उसका भुगतान भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा ।

 

ह०/-

(एस०एल० मीना)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

तंबाकू और तंबाकू उत्पादों से संबंधित उपभोक्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कार्य दल में प्रतिनिधित्व प्राप्त सभी संगठनों को इस अनुरोध के साथ कि अपने नामितियों के नाम तीन सप्ताह के भीतर भेज दें ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुबंध- V

संख्या २(१०)/२००३-सीपीयू

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( उपभोक्ता मामले विभाग )

(उपभोक्ता संरक्षण एकक)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांकः १२ जनवरी, २००४

आदेश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की १६ जुलाई, २००३ को आयोजित २३वीं बैठक की सिफारिशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा नकली, जाली, अवैध और वर्जित उत्पाद संबंधी कार्य दल का गठन करती है ; कार्यदल के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :-

(i) बाजार में उपलब्ध कराए गए उत्पादित और /आयातित तरह के नकली, जाली, अवैध और वर्जित उत्पादों के संबंध में उपभोक्ताओं के सामने आ रही विभिन्न समस्याओं का पता लगाना ।

(ii) देश में नकली, जाली, अवैध और वर्जित उत्पादों के आयात के साथ- साथ उनके विनिर्माण एवं बिक्री को रोकने के लिए निवारक और उपचारात्मक उपायों को सुझाना ।

नकली, जाली, अवैध और वर्जित उत्पाद संबंधी कार्य दल निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा ;

1

संयुक्त सचिव, उप भोक्ता मामले विभाग

अध्यक्ष

उपभोक्ता मामले विभाग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

योजना आयोग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

वाणिज्य विभाग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

औधोगिक नीति एवं संवर्द्घन विभाग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

विदेश व्यापार महानिदेशक,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

गृह मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

सदस्य

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

सदस्य

सेंट्रल तोबेको रिसर्च इंस्टिट्यूट, राजामुंधरि का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१०

सी०बी०आई०, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

११

विधि मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१२

पंजीयक,ट्रेड मार्कस, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१३

काउंसिल फार फेयर बिजनेस प्रेक्टिसस, मुंबई का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१४

राजस्व विभाग (सेंट्रल बोर्ड आफ एक्साईज एण्ड कस्टम) का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१५

फिक्की का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१६

एसोचेम का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१७

सी आई आई का एक प्रतिनिधि

सदस्य

१८

कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सी/६६,

सेक्टर - , राउकेला, उडीसा द्भ ७६९००६

सदस्य

१९

कंसर्ट , /२२८ ए,चिनानंदी कुप्पम रोड, वेट्टूवेंकेनी,

चेन्नई - ६०००४१

सदस्य

२०

वायस, ४४१ (एल जी), जंगपुरा, मथुरा रोड, नई दिल्ली- १४

सदस्य

२१

श्री गौतम सागर राना, गौतम लोज, हजारीबाग,

झारखण्ड - ८२५३०१

सदस्य

२२

भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के नामिती

सदस्य सचिव

. सरकारी विभागों/संगठनों के नामितियों का स्तर संयुक्त सचिव से नीचे का नहीं होगा ।

. कार्यदल की बैठकें आवश्यकतानुसार और अध्यक्ष द्वारा यथा निश्चित

स्थान पर होंगी ।

 

. नकली, जाली, अवैध और वर्जित उत्पाद संबंधी कार्य दल में आमंत्रित गैर-सरकारी सदस्य भारतीय मानक ब्यूरो के मौजूदा नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के पात्र होंगे तथा उसका भुगतान भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा ।

 

ह०/-

(एस०एल० मीना)

अवर सचिव, भारत सरकार

 

 

 

सेवा में

नकली, जाली, अवैध और वर्जित उत्पाद संबंधी कार्य दल में संबंधी कार्य दल में प्रतिनिधित्व प्राप्त सभी संगठनों को इस अनुरोध के साथ कि अपने नामितियों के नाम तीन सप्ताह के भीतर भेज दें ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुबंध - VI

संख्या २(१४)/२००३-सीपीयू

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( उपभोक्ता मामले विभाग )

(उपभोक्ता संरक्षण एकक)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांकः १६ जनवरी, २००४

आदेश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की १६ जुलाई, २००३ को आयोजित २३वीं बैठक की सिफारिशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन पर विचार करने हेतु और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु मौजूदा अधिनियमों में संशोधन करके अथवा नये अधिनियम बना कर निम्नलिखित के संबंध में सुझाव देने हेतु कार्य दल का गठन करती है -

(i) प्रोडक्ट लाएबिलिटी एक्ट;

(ii) अनफेयर टर्मस ऑफ कॉन्ट्रेक्ट एक्ट;

(iii) बिल्डर्स लाइसेंसिंग बोर्डस एक्ट

(iii) व्हिसल बलॉवर प्रोटेक्शन एक्ट;

कार्यदल के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :-

(i) उपर्युक्त अधिनियमों के संबंध में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता लगाना और इस पर विचार करना कि उन आवश्यकताओं को मौजूदा अधिनियमों में उपयुक्त संशोधन करके पूरा किया जा सकता है या नहीं ।

(ii) यह सुझाव देना कि उपर्युक्त के लिए एक नए अधिनियम की आवश्यकता होगी अथवा एक से अधिक की ।

(iii) प्रस्तावित नये अधिनियमों और संशोधनों का प्रारूप तैयार करना ।

(iv) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों को सुझाव देना जो प्रस्तावित नये अधिनियमों को देखेगी ।

(v) अन्य क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए मौजूदा अधिनियमों में संशोधन करके अथवा नये अधिनियम बनाकर कानून बनाने का सुझाव देना ।

. नये अधिनियमों के प्रतिपादन/मौजूदा अधिनियमों में संशोधन संबंधी कार्य दल निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : -

(i)

विधि मंत्रालय के नामिति

अध्यक्ष

(ii)

उपभोक्ता मामले विभाग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

(iii)

योजना आयोग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

(iv)

विधि कार्य विभाग,विधि मंत्रालय, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

(v)

विधायी विभाग, विधि मंत्रालय,नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

सदस्य

(vi)

रेलवे बोर्ड का एक प्रतिनिधि

सदस्य

(vii)

शहरी विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

सदस्य

(viii)

औधोगिक नीति एवं संवर्द्घन विभाग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

(ix)

डाक विभाग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

(x)

दूरसंचार विभाग का एक प्रतिनिधि

सदस्य

(xi)

भारतीय मानक ब्यूरो का एक प्रतिनिधि

सदस्य

(xii)

पंजीयक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

सदस्य

(xiii)

बार काउंसिल आफ इण्डिया का एक प्रतिनिधि

सदस्य

(xiv)

सी..आर.सी., अहमदाबाद का एक प्रतिनिधि

सदस्य

(xv)

श्री विद्या भूषण पासवान, एडवोकेट,

गांव : फूलोट,थाना : चौसा,

जिला मधेपुरा (बिहार)

सदस्य

(xvi)

डा० रसूल हक उर्फ रईस अहमद, एडवोकेट,

चैम्बर नं० ७३, बिहार बार काउंसिल भवन,

पटना हाई कोर्ट , पटना (बिहार)

सदस्य

(xvii)

डा० मुश्ताक अली, एडवोकेट,

गांव : श्रीनगर(सिवान),डाक घर और थाना सिवान,

जिला सिवान (बिहार)

सदस्य

(xviii)

श्री रमन पटेल, एडवोकेट

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट,

भोपाल (मध्य प्रदेश)

सदस्य

(xix)

भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के नामिति

सदस्य सचिव

.. सरकारी विभागों/संगठनों के नामितियों का स्तर संयुक्त सचिव से नीचे का नहीं होगा ।

. कार्यदल की बैठकें आवश्यकतानुसार और अध्यक्ष द्वारा यथा निश्चित

स्थान पर होंगी ।

५ इस दल में आमंत्रित गैर-सरकारी सदस्य भारतीय मानक ब्यूरो के मौजूदा नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के पात्र होंगे तथा उसका भुगतान भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा ।

 

ह०/-

(एस.एल. मीना)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

नये अधिनियम के प्रतिपादन/मौजूदा अधिनियमों में संशोधन संबंधी कार्य में प्रतिनिधित्व प्राप्त सभी संगठनों को इस अनुरोध के साथ कि अपने नामितियों के नाम तीन सप्ताह के भीतर भेज दें ।